बंदूक का लाइसेंस था किसी और के नाम पर चला कोई और रहा था, पुलिस ने तीन व्यक्तियों को लिया हिरासत में।


हथियारों के नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा: डीएम

बिहार में अपराध के ग्राफ में तेजी आने के बाद बिहार के अधिकारी अब हरकत में नजर आने लगे हैं। दानापुर थानाध्यक्ष, द्वारा आज नासरीगंज छठ घाट पर राजनाथ नाम के एक व्यक्ति को नाव से घूमते हुए दो निजी अंगरक्षक के साथ पकड़ा गया। दोनों निजी अंगरक्षक के पास से जब्त हथियारों की जाँच की गयी तो पाया गया कि इन बंदूकों का लाइसेंस ए0एन0 प्रसाद, पिता-बिहारी सिंह, सा0-चकदौलत, पो0-लखनपुरा, थाना-बख्तियारपुर के नाम पर है। परंतु इसका उपयोग दूसरे व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा था।

पकड़े गए दूसरे व्यक्ति संजीत तवाड़ी, पिता, यमना तवाड़ी, दानापुर, पटना के पास से दो शस्त्र – एक पम्प एक्सन गन एवं एक रिवाल्वर बरामद हुआ है। पम्प एक्सन गन का लाइसेंस राजनाथ की पत्नी स्वेता राज के नाम पर लिया गया है। जिसे ये अपने साथ लेकर चल रहे थे। संजीत तवाड़ी एवं स्वेता राज की अनुज्ञप्ति जम्मू एवं कष्मीर से निर्गत है, जिसका UIN (Unique Identification Number) NDAL-Alis पोर्टल पर सही नहीं पाया गया।

उल्लेखनीय है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड हथियारों का प्रयोग किया जाना शस्त्रों के नियम का उल्लंघन है। आपको बता दें कि किसी व्यक्ति को उनके स्वयं के व्यक्तिगत जान-माल की सुरक्षा के लिए शस्त्र बंदूक का लाइसेंस प्रदान किया जाता है, परन्तु अपने सुरक्षा के लिए लिए गए बंदूक के लाइसेंस का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति की सुरक्षा (निजी अंगरक्षक) के लिए किया जाना शस्त्र नियमों का उल्लंघन है।