एके 47 की तस्करी करने वाले अपराधियों पर पहली बार गिरी प्रशासन की गाज, 10 साल की सजा के साथ 10 हजार का देना होगा जुर्माना।

आयुध कारखाना जबलपुर से चोरी कर मुंगेर लाए गये एके-47 हथियार के एक मामले में सोमवार को कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। एडीजे सात विपिन बिहारी राय की कोर्ट ने कोतवाली कांड संख्या 555/18 में दोषी करार दिए गये दो अभियुक्तों मो. इरशाद (मुंगेर) एवं सत्यम कुमार (बेगूसराय) को शस्त्र अधिनियम के पांच धराओ में सजा सुनाई है। दोनों अभियुक्तों को दस -दस साल की सजा और दस -दस हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

मुंगेर के थानों में दर्ज है कई अपराधिक मामलें।
एके-47 मामले में मुंगेर के तीन थानों में 8 मामले दर्ज हैं। जिसमें एक मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई है। एके-47 से जुड़ा यह पहला मामला है, जिसमें दो अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है। वर्ष 2018-19 में मुंगेर पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर आयुध कारखाना जबलपुर से चोरी कर लाए गये 22 एके-47 हथियार को बरामद किया था।

जानिए, क्या था मामला
कोतवाली थाना कांड संख्या 555 /18 इस मामले में तीन प्राथमिकी अभियुक्त तथा 12 अप्राथमिकी हैं। इनमें से तीन अभियुक्त के मामले की सुनवाई अलग से की जा रही है। इस मामले में आरोपियों को कोर्ट ने 18 मई को साक्ष्य के अभाव में 10 अभियुकित को रिहा कर दिया था।

वहीं दो अभियुक्त मो इरशाद और सत्यम को दस-दस साल की सजा सुनाई। 26 दिसंबर 2018 पूरबसराय ओपी पुलिस को गुप्त सुचना मिली की पूरबसराय रेलवे स्टेशन पर आर्म्स तस्करो द्वारा बेगूसराय एवं खगड़िया के अपराधी एके 47 को बेचने वाले हैं।

पुलिस ने ऐसा खोला मामला
पुलिस ने घेराबंदी कर तीन लोगों को हिरासत में लिया है। इसमें दो व्यक्ति भागने में सफल रहे। तीनों व्यक्ति की तलाशी ली गयी तो जिसमे कोतवाली थाना क्षेत्र के कमेला रोड निवासी मो इरशाद के कंधे पर लटका एक एके 47 ,कमर में एक देशी मास्केट एवं थैला से चार एके 47 के चार मैगजीन बरमाद हुआ। वही उसके सहयोगी और पड़ोसी तौशिफ इमाम के कमर से से एक देशी पिस्तौल बरामद हुआ तथा एके 47 के खरीददार बेगूसराय जिला के सबदलपुर निवासी सत्यम कुमार यादव के पास 50 हजार रूपये नगदी बरामद की गयी थी।