गाड़ी के प्रदूषण सर्टिफिकेट के बिना अब आप नहीं करा पायेंगे इंश्योरेंस, IRDA ने जारी किया आदेश

देश में वाहनों के इंश्योरेंस को लेकर आईआरडीए ने एक नया आदेश जारी किया है। आदेश जारी करते हुए बीमा नियामक ने कहा है कि यदि अब आपके पास प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके वाहन का इंश्योरेंस कराना संभव नहीं होगा। खासकर दिल्ली-एनसीआर में इसका खास ख्याल रखा जाएगा।

इंश्योरेंस के वक्त पीसी होना अनिवार्य

नए आदेशनुसार वाहन का इंश्योरेंस कराते समय मालिक के पास पीयूसी सर्टिफिकेट का होना अनिवार्य है, जिसे मालिक को अन्य कागजात के साथ इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा। बता दें, पीयुसी सर्टिफिकेट वह है जो वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण नियंत्रण मानकों के बारे में बताता है। वहीं देश में सभी प्रकार के मोटर वाहनों के लिए प्रदूषण मानक स्तर तय किए जाते हैं।

यह दूसरी बार है जब IRDAI ने जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के सभी CEO और CMD को एक पत्र भेजा है। इससे पहले भी जुलाई 2018 को ऐसा ही संदेश भेजा गया था। हालांकि इस नए संदेश में खासतौर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली-NCR को चिन्हित किया गया है। जानकारी के लिए बताते चलें मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 के तहत PUC मानदंडों का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। हालांकि, यह अभी कुछ ही राज्यों में लागू है।