मोकामा के बाहुबली नेता और राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक अनंत सिंह (Anant Singh) के पटना स्थित सरकारी आवास से इंसास राइफल, मैगजीन और बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद होने के मामले में गुरुवार को एमपी / एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। इससे पहले कोर्ट ने 21 जून को उनके लदमा स्थित आवास से AK-47 और हैंड ग्रेनेड मिलने के मामले में 10 साल की सजा सुनाई थी। वहीं, कोर्ट द्वारा 10 साल की सजा सुनाये जाने के बाद बिहार विधानसभा ने उनकी विधायकी भी रद्द कर दी थी।
अनंत सिंह को फिर मिली 10 साल की सजा: जैसा की हम सभी यह जानते है कि सचिवालय थाना की पुलिस ने पटना के मिंगल्स रोड स्थित अनंत सिंह के सरकारी आवास से 24 जून 2015 को छापेमारी कर इंसास राइफल, मैगजीन और विदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद किया था। उस वक्त अनंत सिंह जनता दल यूनाइटेड के विधायक थे। छापेमारी कर पुलिस ने मोकामा विधायक के खिलाफ सचिवालय थाने में केस दर्ज किया था। इसी मामले में पटना के एमपी-एमएलए कोर्ट ने आज अनंत सिंह को दोषी करार दिया है। वहीं, 10 साज की सजा होने पर अनंत सिंह ने मीडिया से कहा कि हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। इस दौरान उन्होंने अपशब्द का भी प्रयोग किया। बता दें कि आरजेडी के पूर्व अनंत सिंह अगस्त 2019 से ही जेल में बंद हैं।
यह है पूरा मामला: दरअसल, वर्ष 2015 में बाढ़ के रहने वाले पुटुस यादव की हत्या हुई थी। उस मामले में अनंत सिंह का नाम सामने आया था। उस वक्त बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार थी, लेकिन राजद ने सरकार के साथ होने के बावजूद पुटूश यादव हत्याकांड मामले में अनंत सिंह पर कार्रवाई करने की मांग की थी। तब अनंत सिंह जेडीयू के विधायक थे। उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर पटना पुलिस ने उनके पटना स्थित सरकारी आवास की घंटों तलाशी ली थी। उसी तलाशी के क्रम में इंसास राइफल, मैगजीन और अन्य चीजें बरामद हुई थी। इस मामले में अनंत सिंह की गिरफ्तारी भी हुई थी।
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