बिहार सरकार का फरमान: सिविल सर्जन करेंगे निजी लैब और अस्पतालों की भी निगरानी

बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी जिलों के सिविल सर्जन को निजी लैब और अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों की जांच और इलाज की निगरानी करने और शिकायत मिलने पर कारवाई करने का निर्देश दिया है। यह जानकारी देते हुए विशेष सचिव मनोज कुमार ने बताया कि राज्य में सरकारी अस्पतालों के साथ ही निजी लैब और निजी अस्पतालों को कोरोना संक्रमितों की जांच और इलाज की स्वीकृति दी गयी है।

उन्होंने बताया कि सिविल सर्जनों को निर्देश दिया गया है कि पिछले वर्ष निर्धारित की गई कोरोना जांच की दर और निजी अस्पतालों में इलाज की दर के अनुसार ही मरीजों से शुल्क लेना सुनिश्चित किया जाए। अधिक पैसा लेने की कहीं कोई शिकायत मिलने पर आपदा कानून के तहत कार्रवाई की जाए।

राज्य में 47,491 संक्रमित होम आइससोलेशन में 

उनके अनुसार राज्य में 47 हजार 491 कोरोना संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन में हैं, जबकि 1009 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में, 539 डेडिकेटेड कोविड हेल्थकेयर हॉस्पिटल में और 485 कोविड केयर सेंटर में इलाजरत हैं। साथही उन्होंने यह भी बताया कि निजी अस्पतालों से भी संक्रमित मरीजों के इलाज किये जाने का आंकड़ा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।