प्रशासन ने नही दी थी अनुमति फिर भी निकाला विरोध प्रदर्शन, जुलूस,विरोध प्रदर्शन और धरना के लिए प्रशासन ने पहले से ही चिन्हित कर रखा है जगह….

पटना के शहरी इलाकों में 23 से 25 अगस्त तक धारा 144 लागू कर दिया गया है। विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र को लेकर बिहार प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दिया है। इस दौरान किसी प्रकार के आंदोलन और प्रदर्शन को रोकने के लिए पटना जिला प्रशासन ने कई कदम उठाये हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी चन्द्रशेखर सिंह ने 23 से 25 अगस्त तक पटना के शहरी इलाके में धारा 144 लागू कर दिया है।

काफी पहले से ही जिला प्रशासन ने किसी प्रकार के धरना, प्रदर्शन और जुलूस के लिए गर्दनीबाग में स्थान का चयन किया है। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी पटना के कई जगहों पर प्रदर्शन शुरू कर देते हैं, चाहे वह डाक बंगला चौराहा हो, जेपी गोलंबर हो या गांधी मैदान हो। हर जगह प्रदर्शनियों का जमावड़ा लगा रहता है। इसके कारण आम लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ती है। आवागमन बाधित होता है। महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों एवं रोगियों को भी काफी समस्या का सामना करना पड़ता है।


इसको देखते हुए गर्दनीबाग के चिन्हित स्थल को छोड़कर जनहित में अन्य क्षेत्रों में धरना, प्रदर्शन और जुलूस पर रोक लगा दिया गया है। अनुमंडल दंडाधिकारी सदर ने इससे जुड़ा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश निर्गत किया गया है। शहरी इलाकों में दंडाधिकारी की नियुक्ति कर दी गयी है। इन इलाकों में किसी प्रकार का प्रदर्शन होने पर स्थानीय पुलिस और दंडाधिकारी की जिम्मेदारी तय की गयी है।