सड़कों के किनारे खुले में शौच,पेशाब या फिर मैनहोल में सिल्ट डालने वालों पर नगर निगम अब लगाएगी जुर्माना…

सड़कों के किनारे और जहां-तहां खुले में पेशाब करना अब महंगा पड़ेगा। ऐसा करने वाले लोगों पर अब जुर्माना लगाया जायेगा। ऐसा करते पकड़े जाने पर 100 रुपये से 200 रुपये तक जुर्माना लगाया जायेगा। साथ ही किसी भी खुले नाले में सिल्ट को डालने पर प्रतिबंध लगाया गया है। बता दे खुले में शौच करने वालों पर 200 रुपये, खुले में पेशाब करने वालों पर 100 रुपये और खुले नाले और मैनहोल में सिल्ट डालने वालों पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

नगर निगम ने उच्च तकनीक से युक्त मॉडल यूरिनल और शौचालय की सुविधा देने की तैयारी कर ली है। अब क्षेत्र में शौचालय और यूरिनलों के निर्माण के लिए निगम बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर की नीति लाने की तैयारी है। लोगों को सुविधा के लिए निगम क्षेत्र में 99 यूरिनल की सुविधा जल्द लाने की तैयारी है। इसके बाद खुले में पेशाब करने की मजबूरी भी खत्म हो जाएगी।