जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए पटना नगर निगम ने बदली व्यवस्था, अब 1 जून से लागू होगा यह नियम

पटना नगर निगम की तरफ से जारी किए जाने वाले जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर व्यवस्था अब जून महीने से बदल जाएगी। मौजूदा व्यवस्था से अलग 1 जून से निगम अंचल कार्यालय में ही उपनिबंधक के जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र जारी करेंगे। इस संबंध में नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने आदेश जारी कर दिया है। निगम के हर अंचल कार्यालय के कार्यपालक पदाधिकारी को उपनिबंधक नियुक्त किया गया है। नए जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए अब निगम के रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

पटना नगर निगम की तरफ से बदली गई इससे व्यवस्था का सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा। एक तो निगम के रजिस्ट्रार कार्यालय पर काम का बोझ कम होगा और दूसरे अंचल कार्यालयों से जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र मिल जाने से लोग राहत महसूस करेंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से दिए गए जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन का निपटारा अंचल कार्यालय से ही हो जाएगा। अगर नया जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में देरी हुई तो इसके लिए उपनिबंधक ही जिम्मेदार माने जाएंगे। सामान्य स्थिति में 2 से 3 दिन का समय लगता है जिसमें एक दिन का वक्त संबंधित अंचल से हस्ताक्षर करने के लिए मुख्यालय जाने में चला जाता था, अब यह समय बचेगा।

उम्मीद जताई जा रही है कि पटना नगर निगम के इस नए फैसले के बाद अब लोगों को 1 से 2 दिन में ही जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। 1 जून से पहले तक के जितने भी जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बने हैं उसका रिकॉर्ड निगम के मुख्यालय में ही रहेगा। जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र में संशोधन या रिकॉर्ड से जानकारी लेने के संबंध में लोगों को मुख्यालय में ही जाना होगा। नगर निगम के निबंधक पुराने प्रमाण पत्रों के बारे में नियम के मुताबिक निपटारा करेंगे इसके लिए उपनिबंधक जिम्मेदार नहीं होंगे। आपको बता दें कि 19 मई को मुख्य रजिस्ट्रार ने नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा द्वारा उप निबंधक की मांग पत्र के आधार पर अंचल के कार्यपालक पदाधिकारियों को ही उपनिबंधक की जिम्मेदारी दे दी है। 1 जून से यह नई व्यवस्था लागू हो जाएगी।