पैन को आधार से लिंक नहीं कराने वालों के लिए खुशखबरी, अब 31 मार्च के बाद भी करा सकते हैं लिंक

 

अगर आप पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है. सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2020 है. अगर आपने इस तारीख तक आपने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराये तो यह निष्क्रिय हो जाएगा. इनकम टैक्स का फायदा उठाने के लिए पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी है. लेकिन अगर आपने तय डेडलाइन तक भी इसे लिंक नहीं कराया तो परेशान होने की जरूरत नहीं हैं. आप 31 मार्च के बाद भी लिंक करा सकते हैं. 31 मार्च के बाद आप जब भी पैन को आधार कार्ड से लिंक कराइएगा तो उतने दिन तक पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और उस दिन तक आपको इनकम टैक्स का फायदा भी नहीं मिलेगा.

नियम 114 एएए में बदलाव

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने इनकम टैक्स के नियम 1962 में बदलाव किया गया है. इनकम टैक्स नियम 1962 के नियम 114 एएए के बाद सब-सेक्शन 114एएए जोड़ा गया है. इस नए नियम के तहत अगर किसी टैक्सपेयर्स ने 31 मार्च 2020 के पहले अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा. ये इस नियम में दिखाई देता है.