देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस के संक्रमित की संख्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने एहतियातन तीसरी बार लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है. इस बार गृह मंत्रालय की तरफ से एक दिशा-निर्देश जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि अगले दो हफ्तों तक लॉकडाउन जारी रहेगा. यह निर्देश 4 मई से 17 मई तक के लिए है. हालांकि इस बार लॉकडाउन में कुछ छूट भी दी गई है. गाइडलाइन में देश भर को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोनों में बांटा गया है. ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों की छूट दी गई है.
शर्तों के साथ दफ्तर, फैक्ट्रियों को शुरू करने की इजाजत
सरकार ने दफ्तर और फैक्ट्रियों को शर्तों के साथ शुरू करने की इजाजत दी गई है.लेकिन इस दौरान इन दफ्तरों और फैक्ट्रियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा. इसके अलावा कार्यस्थल को समय- समय पर सैनिटाइज करना होगा.इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां, जिनमें मनरेगा कार्य, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और ईंट-भट्टे शामिल हैं, इनको अनुमति दी गई है.
सभी रेल सेवाएं, हवाई सेवाएं पहले की तरह रहेगी बंद
तीसरे लॉकडाउन के दौरान भी सभी रेल सेवाएं और हवाई सेवाएं पहले की तरह ही बंद रहेंगी. वहीं मजदूरों को अपने राज्य वापस भेजने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई है लेकिन इसमें आम लोग यात्रा नहीं कर सकते. अगर कोई व्यक्ति फंसा हो तो उसे राज्य सरकार की मंजूरी के बाद ही इस ट्रेन में बैठने की अनुमति होगी. रेलवे काउंटर पर टिकट खरीदने की व्यवस्था नहीं की गई है. जिन यात्रियों ने पहले ही रेल टिकट ले रखा है उनकी टिकट कैंसिल कर उन्हें राशि वापस भेज दी जायेगी. तीसरे लॉकडाउन के दौरान सबी मेट्रो सेवा भी बंद रहेगी।
देशभर के 733 जिलों की लिस्ट जारी
स्वास्थ्य मंत्रालय ने देशभर के 733 जिलों की लिस्ट जारी की। इसमें बताया कि 130 जिले रेड जोन में, 284 जिले ऑरेंज जोन में और 319 जिले ग्रीन जोन में हैं। फिर प्रधानमंत्री की अगुआई में मंत्रियों की बैठक हुई। इसी में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया। शाम को गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत आदेश भी जारी कर दिए।
ये बंदिशें17 मई तक लागू ही रहेंगी
- स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टिट्यूट बंद ही रहेंगे।
- होटल, रेस्टोरेंट्स, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे।
- हर तरह के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक जारी रहेगी।
- धार्मिक स्थान भी बंद रहेंगे। धार्मिक मकसद से जमावड़ों पर रोक रहेगी।
- जो लोग जरूरी सेवाओं में नहीं हैं, उनका शाम 7 से सुबह 7 बजे तक सड़कों पर मूवमेंट नहीं हो सकेगा।
- 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से छोटे बच्चों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
- एक से दूसरे जिले में जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं होगी।
- अगर कोई राज्य पूरी तरह से ग्रीन जोन में है तो वहां का स्थानीय प्रशासन एक से दूसरे जिले में जाने की अनुमति दे सकता है।
देश में क्या खुल सकेगा?
- शराब, पान और तंबाकू की दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन वहां एक बार में 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे और लोगों के बीच 6 फीट की दूरी बनाए रखनी हाेगी।
- शॉपिंग मॉल को छोड़कर सामान बेचने वाली सभी दुकानें खुली रहेंगी। इनमें आस-पड़ोस की दुकानें, फल, दूध, सब्जी और किराना दुकानें शामिल हैं।
- कृषि और पशु पालन से जुड़ी सारी गतिविधियां होंगी।
- बैंक, फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस और कैपिटेल मार्केट एक्टिविटी जारी रहेंगी। आंगनबाड़ी का काम भी जारी रहेगा।
- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सेक्टर, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सविस, मैन्युफैक्चिंगर यूनिट में ड्रग्स, फार्मा, मेडिकल डिवाइस, जूट इंडस्ट्री जारी रहेगा। लेकिन यहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा।
रेड जोन में क्या बदलेगा?
- रेड जोन में वे जिले हैं, जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और जहां नए मामलों के दोगुने होने की दर भी सबसे ज्यादा है।
- ऐसे रेड जोन में साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब, बसों की आवाजाही, हेयर सैलून, स्पा, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे।
- फोर व्हीलर से बाहर जा रहे हैं तो ड्राइवर के अलावा 2 से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकेंगे।
- टू व्हीलर पर पीछे की सीट पर कोई नहीं बैठ सकेगा।
- गांवों में इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन काम हो सकेगा। मनरेगा के तहत काम की इजाजत होगी। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, ईंट के भट्टे खुल सकेंगे।
- ज्यादातर कमर्शियल और प्राइवेट संस्थान खुल सकेंगे। इनमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सर्विसेस।
ऑरेंज जोन में क्या बदलेगा?
- ऑरेंज जोन यानी वे जिले, जहां पिछले 14 दिन से कोरोना के नए मामले सामने नहीं आ रहे।
- ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब चलाने की इजाजत होगी। हालांकि, शर्त ये होगी कि 1 ड्राइवर और 2 पैसेंजर ही उसमें बैठ पाएंगे।
- एक जिले से दूसरे जिले में लोगों और गाड़ियों की आवाजाही सिर्फ उन गतिविधियों के लिए हो सकेगी, जिनकी इजाजत मिली हुई है।
- फोर व्हीलर में 1 ड्राइवर और 2 पैसेंजर की इजाजत होगी।
ग्रीन जोन में क्या बदलेगा?
- बसों को छूट रहेगी, लेकिन एक बस में 50% यात्री ही बैठ सकेंगे। बस डिपो में 50% कैपेसिटी के साथ काम होगा।
- 1 ड्राइवर और 2 पैसेंजर के साथ टैक्सी और कैब चलाने की इजाजत होगी। टू-व्हीलर पर दो लोग बैठ सकेंगे।
- किसी भी कार्यक्रम के लिए अनुमति लेनी होगी। कार्यक्रम में सीमित लोग ही शामिल हो सकेंगे।
- सभी तरह की गतिविधियों के लिए अनुमति होगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा।
You must be logged in to post a comment.