शारदीय नवरात्र 17 अक्टूबर से प्रारंभ होगी तथा 25 अक्टूबर को विजयादशमी का त्योहार मनाया जाएगा। लेकिन कोविड-19 के संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा दिए गए विभिन्न निर्देशों का अनुपालन दुर्गा पूजा के अवसर पर अपेक्षित है। इस संबंध में बिहार सरकार कृषि विभाग द्वारा दुर्गा पूजा के सफल एवं शांतिपूर्ण आयोजन हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। दुर्गा पूजा सिर्फ मंदिर में या निजी रूप से घर से की जा सकती है। इस अवसर पर पंडाल, तोरण द्वार, सार्वजनिक घोषणा प्रणाली, मेला, खाद्य पदार्थ का स्टॉल ,भोज, प्रसाद, सार्वजनिक समारोह पर रोक लगाई गई है।
पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति
दुर्गा पूजा त्यौहार का सफल एवं शांतिपूर्ण आयोजन सुनिश्चित करने तथा विधि व्यवस्था संधारित रखने हेतु जिला दंडाधिकारी पटना कुमार रवि एवं वरीय पुलिस अधीक्षक उपेंद्र कुमार शर्मा द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया है। इसके लिए अधिकारीद्वय द्वारा पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है।
अफवाह फैलाने वाले पर रखी जाएगी कड़ी नजर
जिलाधिकारी ने सभी संबंधित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को अपने अपने निर्धारित स्थान पर ससमय उपस्थित रहने तथा विधि व्यवस्था संधारण में अपेक्षित सहयोग प्रदान करने का निर्देश दिया है।अफवाह फैलाने वाले/सामाजिक विद्वेष पैदा करने वाले असामाजिक एवं उपद्रवी तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाएगी तथा दोषी को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। दुर्गा पूजा को ध्यान में रखकर जिला स्तर पर , अनुमंडल स्तर पर थाना स्तर पर शांति समिति की बैठक करने तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर पर्व का शांतिपूर्ण आयोजन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। यद्यपि शांति समिति की बैठक के संचालन का कार्य जारी है.
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