दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की एक महिला प्रवक्ता ने दिल्ली पुलिस में सेक्सुअल हैरासमेंट का शिकायत दर्ज करवाया है। भारत की राजधानी नई दिल्ली की साइबर क्राइम यूनिट के द्वारा दर्ज कराए गए शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
शरारती तत्वों की साजिश की शिकार हुई भाजपा प्रवक्ता……
शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उनका नाम गलत जानकारी के साथ अश्लीलता परोसने वाली वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की एक महिला प्रवक्ता का नाम अश्लीलता परोसने वाली वेबसाइट पर डालकर विरोधियों द्वारा उन्हें बदनाम करने का कोशिश किया गया है। वेबसाइट पर कुछ अश्लील वीडियो भी डाले गए हैं, जिन्हें उनका बताकर लोगों से देखने के लिए कहा गया है। मामला संज्ञान में आने के बाद उन्होंने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में इस मामले की शिकायत दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले में शिकायत मिलने के बाद आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
क्या कहती है पुलिस……
पुलिस अधिकारी ने बताया कि भाजपा की महिला प्रवक्ता ने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में शिकायत दी है। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि कुछ शरारती तत्वों ने उन्हें बदनाम करने के लिए उनका नाम अश्लीलता परोस रही वेबसाइट पर डाल दिया है। इतना ही नहीं आरोपियों ने कुछ फर्जी वीडियो बनाकर वेबसाइट पर डाले हैं। उन्हें इस बात की जानकारी शनिवार देर शाम को उस समय लगी, जब उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें फोन कर बताया। दोस्तों ने बताया कि उनके नाम को सर्च करने के बाद उनका नाम अश्लीलता परोस रही वेबसाइट पर सामने आ रहा है। वेबसाइट पर फर्जी तरीके से एडिट करके कुछ अश्लील वीडियो भी डाले गए हैं। उन्होंने तुंरत अपना नाम सर्च किया तो दोस्तों द्वारा दी गई जानकारी सही निकली। इसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस को दी।
इन धाराओं में अपराधियों के खिलाफ दर्ज किया गया है केस…
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धाराओं 354ए, 500, 509 और 120बी के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही पुलिस ने आईटी एक्ट की धारा 66 और 67 भी इस मामले में लगाई हैं। पुलिस का अनुमान है कि इस मामले में एक से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। जांच के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए अन्य धाराएं भी लगाई जा सकती हैं।
You must be logged in to post a comment.