किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म मामले में पाए गए दोषियों को कोर्ट ने सुनाया 20 साल का कठोर सजा।

पाक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आनंद कुमार सिंह की अदालत ने किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म मामले में एक दोषी गूगो यादव को 20 साल की कठोर सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश ने अपने निर्णय में 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया है। इसके साथ ही उन्होंने आला अधिकारियों को पीड़िता को पीड़ित सहायता कोष से चार लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का निर्देश भी दिया है। सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बहस में भाग लिया। घटना नाथनगर थाना क्षेत्र में हुई थी।