होल्डिंग टैक्स नहीं जमा करने वालों की चल अचल संपत्ति होगी जब्त, निजी संपत्ति वालों पर 15 मार्च से शुरू हो जाएगी पटना नगर निगम की कार्रवाई।



बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 158 एवं पटना नगर निगम कर तथा गैर- कर राजस्व वसूली विनिमय के अंतर्गत होल्डिंग टैक्स नहीं जमा करने वाले लोगो की चल अचल संपत्ती की जब्ती ओर उसकी बिक्री की जाएगी। गौरतलब है कि पटना नगर निगम द्वारा 15 निजी संपत्ति मालिकों को पहले ही नोटिस दे दिया गया था। लेकिन उनकी तरफ से कोई संतोषजनक जवाब या फिर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया।

15 से 25 मार्च तक इन जगहों पर पटना नगर निगम की कार्रवाई की जाएगी।

नगर आयुक्त द्वारा सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। कार्रवाई वाले स्थानों में महाराजा कॉम्पलैक्स,पाटलीपुत्रा बिल्डर्स, पाटलिपुत्रा निर्वाना, पाटलिपुत्रा एक्जॉटिका, दीघा आशियाना क्षेत्र के कई दुकान एवं मकान, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, बिस्कोमान कॉलोनी, ट्रांसपोर्ट नगर मौर्या कॉलोनी आदि के भवन शामिल है।