राजधानी पटना में बिना मास्क के गाड़ी चलाने वाले हो जाए सावधान, पकड़े गए तो तीन दिनों के लिए जब्त हो जाएंगे वाहन

बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. पटना में कोराना संक्रमण से बचाव के लिए सभी लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है. सार्वजनिक या निजी वाहन चलाने वाले वाहन चालक के साथ उसमें सवार यात्रियों को भी मास्क लगाना होगा. इस मामले को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि एवं ट्रैफिक एसपी अमरकेश डी को अभियान चलाने का निर्देश दिया है.

मॉनिटरिंग के लिए मजिस्ट्रेट की तैनाती का आदेश

पटना प्रमंडल के आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने शनिवार को कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव समेत कई मामलों को लेकर समीक्षा बैठक की. डीएम, एसपी यातायात सहित कई अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की. प्रमंडलीय आयुक्त ने पटना जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि कोविड-19 से संबंधित प्रावधानों (मास्क लगाने) को लागू कराने के लिए शहरी क्षेत्र में ट्रैफिक एसपी और अन्य जगहों पर बीडीओ और एसडीओ को प्राधिकृत करें. शहरी इलाकों में एरिया वाइज फ्लाइंग स्क्वाइड टीम गठित करें और संबंधित एरिया में मॉनिटरिंग के लिए मजिस्ट्रेट की तैनात करें. नियमों के उल्लंघन करने पर ऑटो, टैक्सी, बस को जब्त कर 3 दिनों तक परिचालन बंद किया जाएगा. प्रमंडलीय आयुक्त ने निर्देश दिया कि अगर कोई ऑटो, टैक्सी, बस चालक या अन्य वाहन चालक बिना मास्क लगाए वाहन चला रहें हो या उनमें सवार यात्री बिना मास्क लगाए यात्रा कर रहे हों तो वैसे वाहन का परिचालन तीन दिनों के लिए बंद करने की कार्रवाई करें. वाहनों में मास्क जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा.