बिहार में सोशल मीडिया पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के खिलाफ लिखने पर होगी जेल, सरकार ने जारी किया नया फरमान

बिहार में सोशल मीडिया फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसी किसी भी साइट्स पर सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक या सरकारी अफसर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा झूठ और भ्रम फैलाने वाले लोग, समूह, संस्थाएं भी इसके दायरे में आएंगी। गलत टिपण्णी करने वाले अब सीधे जेल जायेंगे. नीतीश सरकार की ओर से यह फरमान जारी किया गया है. आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू ने बिहार सरकार के सभी विभागों के प्रधान सचिव और सचिव को पत्र लिखकर ऐसे किसी पोस्ट की शिकायत करने को कहा है.

सभी विभागों के प्रधान सचिव और सचिव को लिखा पत्र

सरकार के किसी मंत्री, सांसद, विधायक या सरकारी अफसर की छवि धूमिल के आरोप में पोस्ट लिखने वालों पर आइटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान ने इस बारे में सभी विभागों के प्रधान सचिव और सचिव को पत्र लिखा है।

नीतीश ने भ्रामक और नकारात्मक खबरों पर जताई थी आपत्ति

बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर भ्रामक और नकारात्मक खबरों पर आपत्ति जताते हुए पुलिस अफसरों को इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक के बाद पुलिस विभाग को सोशल मीडिया के माध्यम से ही सही जानकारी देने को कहा था।