
राज्य में नगरपालिका आम चुनाव की अधिसूचना जारी होने में अब बस कुछ दिन ही शेष रह गये हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें किन किन लोगों को चुनाव नहीं लड़ना है। इस विषय पर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है। राज्य में आंगनबाड़ी सेविकाओं को नगरपालिका चुनाव लड़ने की मनाही है। आंगनबाड़ी सेविका सिर्फ चुनाव ही नहीं लड़ सकती, बल्कि वे किसी प्रत्याशी का प्रस्तावक का ना तो समर्थन कर सकती है और समर्थक भी नहीं बन सकती हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा बिहार के प्रत्येक जिलों को भेजे गए दिशा निर्देश में स्पष्ट किया है कि नगरपालिका चुनाव नहीं लड़ने वालों में आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका, विशेष शिक्षा परियोजना, साक्षरता अभियान, विशेष शिक्षा केंद्रों में मानदेय पर कार्यरत , नगरपालिका पंचायत के अधीन मानदेय या अनुबंध पर कार्यरत शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, विकास मित्र व अन्य कर्मी, पंचायत के अंतर्गत मानदेय पर कार्यरत दलपति, केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी स्थानीय प्राधिकार से पूर्णत: या आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करनेवाले शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत, पदस्थापित, प्रतिनियुक्त, शिक्षक, प्रोफेसर, शिक्षकेतर कर्मचारी, होमगार्ड, सरकारी वकील, लोक अभियोजक चुनाव नहीं लड़ सकते है।
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