गुजरात के कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह को ‘सुप्रीम’ राहत, SC ने निर्वाचन रद्द करने के आदेश पर लगाया रोक

गुजरात के कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह चूडासमा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने भूपेंद्र सिंह का निर्वाचन रद्द करने के गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर शुक्रवार को रोक लगा दी।

हाईकोर्ट के 12 मई के आदेश पर रोक

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने चूडासमा की अपील पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के 12 मई के आदेश पर रोक लगाई। इसके साथ ही पीठ ने चूडासमा के प्रतिद्वन्दी कांग्रेस के अश्विन राठौड़ और अन्य को इस अपील पर नोटिस जारी किया है।

ढोलकिया सीट से 327 वोट से विजयी घोषित हुए थे चूडासमा

भूपेंद्र सिंह चूडासमा 2017 के विधान सभा चुनाव में ढोलकिया सीट से 327 सीटों से विजयी घोषित किए गए थे। वह इस समय गुजरात की विजय रूपाणी सरकार में कानून मंत्री हैं।गौरतलब है कि चूडासमा ने अपना निर्वाचन रद्द होने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने अपनी अपील में मामले का निपटारा होने तक अंतरिम राहत के रूप में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया था।

डाक से मिले 429 मतों को गैरकानूनी तरीके से अस्वीकार कर दिया था

बता दें कि, हाईकोर्ट ने अश्विन राठौड़ की याचिका पर 12 मई को चूडासमा का निर्वाचन कदाचार के आधार पर रद्द कर दिया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि मतगणना के दौरान निर्वाचन अधिकारी ने डाक से मिले 429 मतों को गैरकानूनी तरीके से अस्वीकार कर दिया था।