भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा निर्गत आदेश के परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी श्री कुमार रवि ने निम्न प्रकार की दुकानों को खोलने की सशर्त अनुमति दी है।इसके तहत दुकाने सप्ताह के सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को अपराहन 6:00 बजे तक खुलेगी।
खुलने वाली दुकानें निम्नवत है
- ड्राई क्लीनिंग की दुकान
- फर्नीचर की दुकान
- बर्तन की दुकान
- साइकिल की दुकान
- स्पोर्ट्स की दुकान
- इस क्रम में किताब की दुकान, चश्मा की दुकान ,स्टेशनरी की दुकान,इलेक्ट्रिकल गुड्स की दुकान ,इलेक्ट्रॉनिक दुकानें पूर्ववत आदेश के अनुसार खुलेंगी।
- साथ ही पूर्व के निर्गत आदेश के अनुसार रेस्टोरेंट्स से होम डिलीवरी का कार्य जारी रहेंगा।
दुकानों पर सोशल डिस्टेंस जरूरी
इस संबंध में उल्लेखनीय है कि दुकानों पर सोशल डिस्टेंस का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा तथा मास्क एवं सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा।आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक समारोह के आयोजन पर प्रतिबंध
लॉक डाउन की अवधि में सभी प्रकार के सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक राजनैतिक खेल एवं मनोरंजन आदि समारोह के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा । भीड़-भाड़ की गतिविधि पर रोक रहेगी।
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