इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में कोरोना विस्फोट से चरमराती स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए पांच सर्वाधिक प्रभावित शहरों प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।
हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची योगी सरकार
हालांकि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. सरकार की ओर से कहा गया है कि लॉकडाउन प्रशासनिक मसला है।
जीवन के साथ गरीब आजीविका भी बचानी है
यूपी सरकार का कहना है कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं। सरकार ने कई सख्त कदम उठाए हैं, आगे भी उठाए जा रहे हैं। जीवन के साथ गरीब आजीविका भी बचानी है। इसलिए शहरों में संपूर्ण अभी नहीं लगेगा।
अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी
हाईकोर्ट ने कहा कि लोग उचित इलाज के अभाव में मर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि सामुचित विकास नहीं हुआ। स्वास्थ्य व शिक्षा अलग-थलग हो गए हैं। मौजूदा अराजक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना चाहिए।न्यूयमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी।
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