शिक्षक बनने वालों के लिए खुशखबरी: अब डीएलएड वाले 2.17 लाख अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती के योग्य, हाई कोर्ट के आदेश के बाद NCTE ने दी मंजूरी

बिहार में शिक्षक बनने वालों के लिए राहत भरी खबर है। अब एनआईओएस से 18 महीने का डीएलएड कोर्स करने वाले बिहार के 2. 17 लाख अभ्यर्थियों के शिक्षक बहाली में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) ने पटना हाईकोर्ट के आदेश को 5 महीने बाद स्वीकार करने का निर्णय लिया है।

NCTE ने अपर मुख्य सचिव आर के महाजन को लिखा पत्र

एनसीटीई ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन को पत्र लिखा है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर फैसले की जानकारी दी। बाेले-डीएलएड पर पटना हाईकाेर्ट के निर्णय काे एनसीटीई ने स्वीकार कर लिया है।

2.17 लाख शिक्षक NIOS से डीएलएड पास

बिहार में 2.17 लाख शिक्षक एनआईओएस से डीएलएड पास हुए थे। देशभर में ऐसे 14 लाख शिक्षक हैं। एनसीटीई की दलील थी कि पहली से आठवीं तक के शिक्षक बनने लिए न्यूनतम दो साल की अवधि का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) कोर्स अनिवार्य है। जबकि एनआईओएस में इस कोर्स की अवधि 18 माह थी। यह व्यवस्था वैसे अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए थी। इसलिए नए शिक्षकों के नियोजन में ये भाग नहीं ले पाएंगे। इसके बाद डीएलएड को शिक्षक नियोजन में आवेदन देने पर रोक का निर्देश दिया था। इसके बाद अभ्यर्थी हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला सुनाया था।