कोरोना की नई गाइडलाइन आज से देशभर में लागू, जानिए कहां मिलेगी छूट…कहां रहेगी सख्ती

देश में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने के लिए एक दिसंबर से पूरे देश में कोरोना की नई गाइडलाइंस लागू कर दी गई हैं। नई गाइडलाइंस के तहत कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, जहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वहां नाइट कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। दिशा-निर्देश एक दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेंगे

‘निगरानी, रोकथाम और सावधानी’ दिशा-निर्देश जारी

गृह मंत्रालय ने एक दिसंबर के लिए ‘निगरानी, रोकथाम और सावधानी’ दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि सभी संक्रमित लोगों की एक सूची बनाई जाएगी और उनके संपर्क में जो आया होगा, उसे क्वारंटीन किया जाएगा। संक्रमण के मामलों में 14 दिनों तक निगरानी रखनी होगी और मरीज के संपर्क में आने वाले 80 फीसदी लोगों का 72 घंटे में पता लगाया जाएगा।

पिछले 24 घंटे में कोरोना के 31,118 नये मामले

देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 94 लाख के पार हो गयी है. स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 31,118 नये मामले सामने आये हैं. इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 94,62,810 हो गयी है. जबकि पिछले 24 घंटे में 482 लोगो की मौत संक्रमण से हुई है.

नई गाइडलाइंस के अनुसार किन किन गतिविधियों की अनुमति

  • निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर कुछ गतिविधियों को सशर्त अनुमति के अलावा सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है।
  •  सिनेमा हॉल और थिएटरों को बैठने की 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दी गई है।
  • सामाजिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जमावड़े की स्थिति में एक हॉल में अधिकतम 50 फीसदी क्षमता के साथ 200 लोगों तक की अनुमति।
  • स्थिति के आधार पर राज्य सरकारें बंद स्थानों में लोगों की संख्या 100 तक सीमित कर सकती हैं।
  • राज्यों के भीतर या बाहर आने-जाने या सामान ढुलाई में किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होगी।
  • लोगों के आवाजाही के लिए अलग से परमिट या अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी।

कंटेनमेंट जोन में किन गतिविधियों पर रहेगी पाबंदियां

  • कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी गतिविधियों को मंजूरी मिलेगी और इसके दायरे में लोगों की आवाजाही पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे।
  • केवल आपात चिकित्सा जरूरतों और आवश्यक सामान और सेवा की आपूर्ति बनाए रखने को मंजूरी होगी।
  •  संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य टीम घर-घर का सर्वे करेंगी।
  • संक्रमित लोगों की निगरानी की जाएगी और उनके संपर्क में आए लोगों की सूची बनाई जाएगी