गृह मंत्रालय ने देश में लागू लॉकडाउन को तीन चरणों में खोलने का निर्णय किया है। पहले चरण के अनलॉक में पूजा के सार्वजनिक स्थाना, होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं; और शॉपिंग मॉल; 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन ये करना होगा ज़रूरी, नहीं तो हो सकता है जुर्माना
मास्क लगाना: कार्यस्थल और ट्रांसपोर्ट के दौरान सार्वजनिक स्थान पर फेस कवर पहनना ज़रूरी है।
सोशल डिस्टेन्सिंग : व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर न्यूनतम छह फीट की दूरी बनाए रखनी चाहिए।
दुकान ग्राहक के बीच फिजिकल दूरी सुनिश्चित करना अनिवार्य होने साथही दूकान में एक समय में 5 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं दी गई है।
मौजूदा नियम के अनुसार अगले आदेश तक बड़ा जमावड़ा एवं कोई भी जन सभा प्रतिबंधित हैं।
विवाह समारोह में 50 और अंतिम संस्कार 20 से अधिक लोग नहीं हो सकेगें शामिल
बतादें कि सार्वजनिक स्थान पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय होगा, लेकिन इसके लिए राज्य / केंद्रशासित प्रदेश प्राधिकरण द्वारा अपने कानून नियम या विनियमन के अनुसार निर्धारित कर सकते है। गौरतलब है कि सार्वजनिक क्षेत्र में शराब का सेवन गुटखा तंबाकू आदि के सेवन पर प्रतिबंध है।
कार्यस्थल के लिए अतिरिक्त निर्देश
घर से काम (WORK from Home): जहाँ तक हो सके घर से काम करने की प्रथा का पालन करना चाहिए।
काम के घंटे/ बिज़नस ऑवर: कार्यालय कार्यस्थलों की दुकानों के बाजार और औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का अनुसरण करेगे।
स्क्रीन और स्वच्छता: वर्क प्लेस के सभी प्रवेश और निकास स्थान के साथ कॉमन एरिया में थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर को रखना अनिवार्य होगा। संपूर्ण कार्यस्थल पर इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो हमेशा सैनिटाइज रहे, जो मानव संपर्क में आते हैं जैसे दरवाजे के हैंडल आदि
सोशल डिस्टेन्सिंग: कार्यस्थल के प्रभारी एवं सभी व्यक्ति, कामगारों के बीच पर्याप्त दूरी सुनिश्चित करेंगे, शिफ्ट के बीच पर्याप्त अंतर एवं लंच ब्रेक आदि।
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