मकान मालिकों के मनमर्जी तरीके से किराया वसूलने की शिकायत को लेकर हुई सख्त , विकास विभाग ने जारी किया नया किराया प्राधिकरण, जानें पूरा नियम

उत्तर प्रदेश सरकार मकान मालिकों के मनमर्जी तरीके से किराया वसूलने की शिकायत को लेकर सख्त हुई है। अब मकान मालिकों को आवास भवन को बताना होंगा की उन्होंने अपने मकान में किराएदार को किस डर से कमरा या घर को दिया है। वही इसके लिए लखनऊ किराया प्राधिकरण ने बाकायदा नियम भी जारी किया है। जिसके तहत मकान मालिकों को किराया प्राधिकरण को बताना होंगा कि कितने में किराएदार को उन्होंने रखा है। किराया प्राधिकरण ने हाल ही में उठे मकान मालिकों के मनमर्जी तरीके से किराया वसूलने की शिकायत मिलने के बाद ये नियम जारी किया है। जिसके चलते शहरों में किराएदारी को लेकर होने वाले विवाद भी काफी कम होंगे।

वही इस नियम के तहत किराए करारनामे पर मकान मकिल और किराएदार का नाम होगा। साथ ही इसपर मकान मालिक को किराएदार का ईमेल आईडी और मोबाइल नम्बर के साथ उसकी अन्य जानकारियां भी देनी होगी। इसके साथ ही मकान मालिक को इसमें किराए पर दिए गए मकान के बारे में जानकारी के साथ ही कब्जा देने की तिथि भी देनी होंगी। साथ ही यह भी बताना होंगा कि किराएदार को क्या क्या समान और फर्नीचर मकान मालिक ने दिया है।

इतना ही नहीं आवास विभाग द्वारा जारी नए नियम के अनुसार मकान मालिक को बिजली, पानी का लिए जा रहे शुल्क की भी जानकारी देनी होंगी. साथ ही अतिरिक्त साज सज्जा, फिटिंग्स और अन्य जरूरी दिए गए सेवाओं के बारे में भी बताना होंगा। वही मकान मालिक को यह भी बताना होंगा की वह कितने समय के लिए किराएदार को रख रहा है। इस नियम को लेकर आवास भवन का मानना है कि इसके लागू हो जाने के बाद से विवादित मामलों के समाधान का रास्ता साफ हो जाएगा।