लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का आज होगा एलान, मुख्य चुनाव आयुक्त दोपहर तीन बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस

चुनाव आयोग आज लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का एलान करने जा रहा है। इसी के साथ ही देशभर में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। दोपहर तीन बजे मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 2019 में लोकसभा चुनाव की तारीखों का एलान 10 मार्च को हुआ था। तब देश में सात चरण में मतदान हुआ था।

चुनाव आयोग आज दोपहर तीन बजे 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों का एलान करेगा। मतदान सात चरण में होने का अनुमान है। लोकसभा चुनाव के साथ आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है।

लोकसभा चुनाव के लिए घोषणापत्र जारी होने से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, “आज महत्वपूर्ण दिन है। देश के लिए आज दोपहर 3 बजे से आम चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी।”

18वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन आयोग (ईसी) आज दोपहर तीन बजे चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। इसके साथ ही देशभर में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। संभावना है कि 543 सीटों के लिए सात या आठ चरणों में मतदान कराया जाएगा। आयोग कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की भी घोषणा कर सकता है।

8 फरवरी को जारी मतदाता सूची के मुताबिक इस चुनाव में 96.88 करोड़ मतदाता हिस्सेदारी करेंगे। इनमें 49.72 करोड़ पुरुष, 47.15 करोड़ महिला और 48 हजार से ज्यादा अन्य मतदाता हैं। मतदाताओं का लिंगानुपात 948 है, यानीहजार पुरुष मतदाताओं पर 948 महिला मतदाता हैं। कुल आबादी में मतदाताओं का प्रतिशत 66.76% है।

1.84 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 से 19 साल के बीच है। वहीं, 20 से 29 साल के मतदाताओं की संख्या 19.74 करोड़ है। 1.85 करोड़ मतदाताओं की उम्र 80 साल से ज्यादा है, इनमें 2,38,791 मतदाता ऐसे हैं जो 100 की उम्र पार कर चुके हैं।

ईवीएम से ही होंगे चुनाव 

सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के कामकाज में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिका पर विचार से शुक्रवार को इनकार कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा, यह कोर्ट पहले ही कई बार इसकी जांच व ईवीएम से जुड़े कई मुद्दों पर विचार कर चुकी है। पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा, हम कितनी याचिकाओं पर विचार करेंगे? हाल में, हमने वीवीपीएटी से जुड़ी याचिका पर विचार किया था। हम धारणाओं पर नहीं चल सकते। हर पद्धति के अपने सकारात्मक और नकारात्मक बिंदु हैं। अनुच्छेद-32 के तहत हम इस पर विचार नहीं कर सकते। जस्टिस खन्ना ने कहा कि अदालत ने इस