आनंद मोहन रहेंगे बाहर या फिर जाएंगे जेल ? रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई

बिहार के पूर्व सांसद और बहुबली आनंद मोहन की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ इस मामले में सुनवाई करेगी।शीर्ष अदालत गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैय्या की पत्नी उमा कृष्णैय्या की याचिका पर सुनवाई करेगी। कृष्णैय्या की 1994 में हत्या हो गई थी। इस मामले में आनंद मोहन को उम्रकैद हुई थी। हालांकि इसी साल अप्रैल में नीतीश सरकार ने जेल नियमावली में संशोधन कर दिया था। इसके बाद उनकी जेल से रिहाई हो गई थी। नीतीश सरकार के इस फैसले के खिलाफ उमा कृष्णैय्या ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर आनंद मोहन की रिहाई को रद्द करने की मांग की।

आनंद मोहन सहित 97 दोषी जेल से हुए थे रिहा

कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि जेल मैनुअल में संशोधन के बाद सजा पाने वाले कितने दोषियों को पूर्व सांसद आनंद मोहन के साथ इस साल अप्रैल में रिहा किया गया। इसपर जवाब देते हुए बिहार सरकार ने कोर्ट को बताया कि आनंद मोहन सहित 97 दोषियों को सजा में छूट देकर जेल से रिहा किया गया था। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 10 अप्रैल को जेल मैनुअल में संशोधन  किया था। इसके बाद 24 अप्रैल को सहरसा जेल से आनंद मोहन को रिहा किया गया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलील दी है कि आनंद मोहन को दी गई आजीवन कारावास की सजा का मतलब पूरे जीवन के लिए कारावास है।