बिहार में कोरोना महामारी के बढ़ रहे मामले को देखते हुए पटना हाईकोर्ट ने स्वास्थ्यकर्मियों की हड़ताल पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्यकर्मियों की हड़ताल उचित नहीं है. हाईकोर्ट ने डॉक्टरों को तत्काल योगदान करने का भी निर्देश दिया है. इस मामले में आगे की सुनवाई बुधवार को होगी.
चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिया आदेश
प्रदेश के स्वास्थ्यकर्मियों ने 23 अगस्त से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है जिसपर पटना हाइकोर्ट ने रोक लगा दी है. चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए विगत 23 अगस्त से हड़ताल पर स्वास्थ्य सेवा के कर्मचारियों को हड़ताल खत्म कर ड्यूटी जॉइन करने का निर्देश दिया है.
वहीं सरकार के महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोरोना महामारी को देखते हुए डॉक्टरों के 27 अगस्त से हड़ताल पर जाने के नोटिस को खंडपीठ के समक्ष पेश किया. जिसपर कोर्ट ने मामलें पर संज्ञान लेते हुए उनके हड़ताल पर जाने पर रोक लगा दिया है.
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