बॉम्बे हाईकोर्ट से उद्धव ठाकरे सरकार को झटका, कोर्ट ने चर्चित मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट पर लगायी रोक

बॉम्बे हाईकोर्ट से महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को झटका लगा है. हाईकोर्ट ने मुंबई के विवादित मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी हैै। इसको लेकर पिछले वर्ष आरे में प्रोजेक्ट के निर्माण को लेकर काफी विवाद हुआ था। विवाद बढ़न के बाद इसे कांजूर मार्ग पर बनाने का फैसला किया गया था। अब इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकार्ट ने मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण को यथास्थिति बनाए रखने को कहा है।

कांजूर मार्ग पर होना था मेट्रो कार शेड का निर्माण

आरे में सुरक्षित वन भूमि पर शेड बनाने को लेकर हंगामे के बाद मुंबई के कांजूर मार्ग पर मेट्रो कार शेड का निर्माण होना था। अब महाराष्ट्र सरकार शेड निर्माण के लिए भूमि आवंटन को लेकर 15 अक्तूबर, 2020 को जारी आदेश वापस लेने को तैयार हो गई है।

मुंबई कलेक्टर का फैसला नियमानुसार नहीं

वहीं मेट्रो कार शेड मामले पर केंद्र सरकार का कहना था कि मुंबई कलेक्टर का फैसला नियमानुसार नहीं है। इसे खारिज किया जाना चाहिए। मुंबई के निजी डेवलपर गोराडिया ने भी एमएमआरडीए के कांजुरमार्ग मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट को तुरंत रोकने की मांग की थी।