
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ज्ञानवापी परिसर में मिली शिवलिंग जैसी आकृति का वैज्ञानिक सर्वे कराकर उसकी आयु, प्रकृति और संरचना का निर्धारण करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने से इनकार करने के जिला जज वाराणसी के आदेश को रद्द कर दिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को निर्देश दिया है कि आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर और बीएसआईपी लखनऊ द्वारा प्रस्तुत वैज्ञानिक रिपोर्ट के आधार पर ज्ञानवापी परिसर में मिली शिवलिंग जैसी आकृति का वैज्ञानिक सर्वे कराया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र ने दिया है।
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