राजनीति में अपराध सम्बन्धी लोगों की बढ़ती सहभागिता पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चिंता जताई है. अदालत ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वे अपनी वेबसाइट पर सभी उम्मीदवारों की जानकारी साझा करें.
आपराधिक जानकारी देना अनिवार्य
इसमें उम्मीदवार पर दर्ज सभी आपराधिक केस, ट्रायल और उम्मीदवार के चुनाव का कारण भी बताना होगा. इसका मतलब राजनीतिक दलों को ये भी बताना होगा कि आखिर उन्होंने एक क्रिमिनल को उम्मीदवार क्यों बनाया है.
72 घंटे के भीतर मिले जानकारी
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है. अदालत के इस फैसले के मुताबिक सभी राजनीतिक दलों को उम्मीदवार घोषित करने के 72 घंटे के भीतर चुनाव आयोग को भी इसकी जानकारी देनी होगी. साथ ही घोषित किए गए उम्मीदवार की सूचना को स्थानीय अखबारों में भी छपवानी होगी.
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