
निर्भया के गुनाहगारों ने फांसी से बचने के लिए फिर एक नया हथकंडा अपनाया है। दोषी विनय शर्मा ने अब चुनाव आयोग में अर्जी दाखिल की है। अर्जी में कहा गया कि ‘जब दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने 29 जनवरी को राष्ट्रपति के पास विनय की दया याचिका खारिज करने की सिफारिश की तो वो ना तो मंत्री थे और ना ही विधायक।’ एपी सिंह ने कहा कि सत्येन्द्र जैन ने 30 जनवरी को अपना साइन व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा था। ऐसे में दया याचिका खारिज करना गैर कानूनी और असंवैधानिक है। इसके बाद उन्होंने आगे कहा है कि उस समय दिल्ली में चुनाव आचार संहिता भी लागू थी, ऐसे में चुनाव आयोग मामले में संज्ञान लें।
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