High Court ने हिजाब मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए टाली, 14 फरवरी को दोपहर 2:30 बजे होगी फिर से सुनवाई

woman wearing black square academic cap

कर्नाटक के उडुपी में सरकारी कॉलेज से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब कोर्ट तक पहुंच चुका है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को हिजाब मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी है। यानी सोमवार तक हिजाब पहनकर लड़कियां क्लास नहीं आएंगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार 14 फरवरी) तक स्कूल-कॉलेजों समेत शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक पहनावे पर रोक लगा दी है। कर्नाटक हाईकोर्ट हिजाब मामले पर अगली सुनवाई सोमवार यानी 14 फरवरी को दोपहर 2:30 बजे फिर से करेगा।

कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की बेंच हिजाब मामले में सुनवाई कर रही है। बता दें कि, हिजाब विवाद को लेकर 3 दिन तक राज्य में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट Karnataka High Court) ने कहा कि वह कॉलेजों को फिर से खोलने का आदेश पारित करेगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला आने तक शिक्षण संस्थानों में धार्मिक पोशाक पर लगाई रोक लगा दी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब मामले के निपटारे तक ऐसी धार्मिक चीजों को पहनने पर जोर नहीं देने को कहा है। कोर्ट का कहना है कि शांति और शांति बहाल होनी चाहिए।