सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय ने वाहनों के लिए बनाए नए नियम, नियमों के पालन न करने पर देना होगा जुर्माना।



सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 28 फरवरी, 2022 को जी.एस.आर. 166 (ई) के जरिए वाहनों से जुड़ा एक नया नियम जारी कीया है। इसके अनुसार फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता (दिनांक-माह-वर्ष के प्रारूप में) और मोटर वाहन का पंजीकरण चिह्न नए नियमों के अंतर्गत निर्धारित तरीके से वाहनों पर प्रदर्शित किया जाएगा।

भारी माल/यात्री वाहनों, मध्यम माल/यात्री वाहनों और हल्के मोटर वाहनों के मामले में इसे विंड स्क्रीन के बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर प्रदर्शित किया जाएगा। वहीं, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, ई-कार्ट और क्वाड्रिक साइकिल के मामले में इसे विंड स्क्रीन के बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर प्रदर्शित किया जाएगा, अगर फिट किया गया हो। इसके अलावा मोटरसाइकिल के मामले में इसे वाहन के साफ दिखाई देने वाले हिस्से पर प्रदर्शित किया जाएगा। इसे टाइप एरियल बोल्ड स्क्रिप्ट में नीले रंग की पृष्ठभूमि पर पीले रंग में प्रदर्शित किया जाएगा।