पटना हाईकोर्ट ने अवमानना से जुड़े राज्य के कई मामलों पर सुनवाई करते हुए बड़ी सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने अवमानना के 160 मामलों पर सुनवाई करते हुए राज्य के मुख्य सचिव डीजीपी के अलावे एक दर्जन विभागों के प्रधान सचिव और सचिव को तलब किया है। जिन विभागों के प्रधान सचिव और सचिव को तलब किया गया है उनमें वित्त, आवास, पथ निर्माण, शिक्षा भवन निर्माण के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण विभाग शामिल है। हाई कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 17 नवंबर को करने वाला है।
दरअसल पटना हाई कोर्ट में सोमवार को न्यायमूर्ति हसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति सुनील कुमार मिश्रा की खंडपीठ में अवमानना के मामलों पर सुनवाई की। 160 से ज्याद अवमानना के मामलों पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि अदालती आदेश का पालन नहीं किया जाना एक गंभीर मामला है। पटना हाईकोर्ट ने इस बात पर चिंता जताते हुए अधिकारियों से सुझाव भी मांगा है। कोर्ट इन अधिकारियों से अभी जानना चाहता है कि आखिर उसकी तरफ से जो फैसले दिए गए उसका पालन क्यों नहीं हो रहा है?
आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसले दिए गए हैं। उनमें कई ऐसे फैसले हैं जिन पर अब तक अधिकारियों ने कोई अमल नहीं किया है। सरकार कोर्ट का फैसला नहीं मान रही है और इसी कारण अवमानना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पटना हाई कोर्ट ने इसी मामले को लेकर सुनवाई की और राज्य के मुख्य सचिव से लेकर डीजीपी तक को तलब किया है। कोर्ट की तरफ से जो आदेश जारी किया जाता है उसका पालन नहीं होने पर अवमानना पिटिशन कोर्ट के अंदर दाखिल किया जाता है। अब 17 नवंबर को जब कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा तो राज्य के बड़े अधिकारी क्या जवाब देते हैं यह देखना दिलचस्प होगा।
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