घरों मे नर्सिंग होम चलाने वालों पर सख्त पटना नगर निगम, डाॅक्टरों पर होगी कार्रवाई, होल्डिंग टैक्स भी वसूल करेगी

 

पटना में बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करना अब डाॅक्टरों और क्लीनिक चलाने वालों को महंगा पड़ सकता है. जी हां नगर निगम के आयुक्त ने बिल्डिंग बायलांज का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने फरमान जारी किया है.

150 से अधिक डाॅक्टरों पर उल्लंघन का आरोप

पटना नगर निगम ने इसे लेकर सर्वे कराया है. सर्वे में राजधानी के 150 से अधिक डॉक्टर बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर नर्सिंग होम और क्लिनिक चलाते पाये गये है. अब नगर निगम इस पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है. इसके लिए पटना नगर निगम विभिन्न क्षेत्रों में डॉक्टरों की लिस्ट तैयार कर रहा है, जो बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर अपने घरों में हॉस्पिटल या क्लीनिक चलाने के साथ ही पार्किंग की सुविधा नहीं दे रहे हैं.

बायलांज का उल्लंघन करने वालों पर पांच लाख का जुर्माना

बिल्डिंग बायलांज का उल्लंघन करने वाले डॉक्टरों से पटना नगर निगम पांच पांच लाख रुपये जुर्माना के साथ-साथ होल्डिंग टैक्स भी वसूल करेगी. इस कार्रवाई से नगर निगम को 8 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा. नगर निगम इस बजट को पटना के विकास कार्यों में लगाया जाएगा.

नक्शा की भी होगी जांच
बगैर नक्शे के आवास, हॉस्पिटल, क्लीनिक बनाने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही नक्शा पास करने के लिए एक से डेढ़ महीने का समय दिया जाएगा। इसके बाद भी बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक नक्शा पास नहीं कराने पर उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा।

कॉमर्शियल रेट से होल्डिंग टैक्स वसूला जाएगा
आवासीय मकान को हॉस्पिटल, क्लीनिक, दवा की दुकान के रूप में इस्तेमाल करने वालों से तीन गुना अधिक होल्डिंग टैक्स वसूला जाएगा। जिसके तहत प्रधान सड़क पर स्थित मकान से 18 रुपए प्रति वर्ग फीट की जगह 54 रुपए प्रति वर्ग फीट, मुख्य सड़क पर स्थित आवास से 12 रुपए प्रति वर्ग फीट की जगह 36 रुपए प्रति वर्ग फीट और अन्य सड़क पर स्थित मकान का कॉमर्शियल इस्तेमाल करने वाले डॉक्टरों से 6 रुपए की जगह की 18 रुपए प्रति वर्ग फीट के मुताबिक टैक्स वसूला जाएगा।

नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने बताया कि बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर मकान, दुकान बनाने वालों पर नगर निगम कार्रवाई कर रहा है. इससे पटना के लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी.