
बिहार सरकार के तरफ से हिट एंड रन केस मामले में 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि सड़क दुर्घटना में किसी की अगर मौत हो जाती है तो उनके परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर दिया जाएगा। जबकि घायलों को 50 हजार सरकार अपने तरफ से मुआवजा देगी।
परिवहन विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया है कि हिट एंड रन वाहन दुर्घटना जैसे मामलों में मुआवजा भुगतान के लिए जिलाधिकारी के स्तर से स्वीकृति प्रदान की जाएगी एवं साधारण बीमा परिषद के द्वारा सीधे प्रभावित व्यक्ति के बैंक खाते में मुआवजा राशि का भुगतान किया जायेगा।
हिट एंड रन वाहन दुर्घटना मामले में अनुमंडल पदाधिकारी दावा जांच पदाधिकारी होंगे, जबकि जिला पदाधिकारी दावा निपटान आयुक्त होंगे। दावा जांच पदाधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद दावा निपटान आयुक्त दावे को मंजूर करेंगे। यदि सही पाया जाता है तो दावा निपटान आयुक्त मुआवजे की सारा स्वीकृत कर सामान्य बीमा परिषद को स्वीकृति आदेश भेजेंगे। इस आदेश प्राप्ति के 15 दिनों में सामान्य बीमा परिषद संबंधित के खाते राशि का भुगतान करेंगे।
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