दिल्ली हाईकोर्ट से जफरुल इस्लाम को मिली 22 जून तक राहत, पुलिस को उनके खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल-इस्लाम खान को राहत देते हुए उन्हें 22 जून तक के लिए अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है। अदालत ने इस बीच पुलिस से उनके खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाने का भी आदेश दिया है।

देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है

बता दें कि जफरुल इस्लाम खान पर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर कथित विवादास्पद पोस्ट किया था।