गुजरात हाईकोर्ट ने शिक्षा व कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह का रद्द किया निर्वाचन, गयी विधायकी, सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती 

गुजरात हाईकोर्ट से बीजेपी विधायक और राज्य के शिक्षा व कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने भूपेंद्र सिंह का निर्वाचन रद्द कर दिया है. हाईकोर्ट ने मंगलवार को भूपेंद्र सिंह की 2017 में हुई जीत को चुनौती देनी वाली याचिका पर फैसला सुनाया. भूपेंद्र सिंह के प्रतिस्पर्धी और कांग्रेस उम्मीदवार अश्विन राठौर ने 2017 में हुए चुनाव को लेकर याचिका डाली थी. इस याचिका में बैलेट पेपर से हुए मतदान की गिनती में धांधली करने के आरोप लगाए गए थे.

धोलका सीट पर 327 वोटों के मामूली अंतर से हुई थी जीत

गौरतलब है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता भूपेंद्र सिंह चुडास्मा ने धोलका विधानसभा सीट पर 327 वोटों के मामूली अंतर से जीत हासिल की थी. कोर्ट का फैसला आने के बाद कांग्रेस के नेता भरत सोलंकी ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट का निर्णय स्वागत योग्य है. कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि गुजरात के क़ानून मंत्री को अवैध रूप से निर्वाचित घोषित किया गया था.

भूपेंद्र ने कहा- सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे

शिक्षा मंत्री चूड़ासमा मंगलवार को हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने बताया कि हम कानूनी तौर पर अपील करेंगे। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय नेताओं से चर्चा की जाएगी।

गलत तरीके से चुनाव जीता- कांग्रेस नेता शक्ति सिंह

हाईकोर्ट के फैसले के कुछ ही मिनटों बाद कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने दो ट्वीट किए। इनमें से एक में सत्यमेव जयते और दूसरे में लिखा कि गुजरात के कानून मंत्री ने गलत तरीके से चुनाव जीता।