आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का 49 सोशल मीडिया यूजर्स को अवमानना का नोटिस, जजों के दिए गए फैसले के बारे में अपमानजनक लिखी थी बातें

आंध्र प्रदेश सरकार के फैसले के खिलाफ मानहानि और अपमानजनक कैंपन से उत्तेजित होकर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने 49 सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का फैसला लिया है। इन यूजर्स में सरकार में बैठी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के समर्थक भी शामिल हैं।ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि न्यायालय ने इतने सारे लोगों के खिलाफ जिन्होंने अपने सोशल मीडिया पर अपमानजनक और किसी की क्षति पहुंचाने वाले पोस्ट के आधार पर अवमानना का मामला बनाया हो।

 

22-24 मई के बीच आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को कई सारे मेल आए और सोशल मीडिया पर कई वीडियो पाईं जिसमें कई याचिकाओं पर इन जजों के दिए गए फैसले के बारे में अपमानजनक बातें लिखी थी।सोशल मीडिया पोस्ट में जजों के खिलाफ अपमानजनक बातें, जान से मारने की धमकी और भद्दी भाषा का प्रयोग किया गया था। न्यायालय ने वाईएसआरसीपी के सदस्य नंदीगमा सुरेश का वीडिया जारी किया जिसमें वो कहते पाए गए कि पूर्व मुख्यमंत्री नायडू उच्च न्यायालय में दखल देते थे।

अपमानजनक बातों से जज की छवि खराब हो रही है

कोर्ट ने कहा कि ऐसा भद्दी भाषा और अपमानजनक बातों से राज्य के उच्च न्यायालय और उनके जज की छवि खराब हो रही है। कोर्ट ने इन सभी सोशल मीडिया यूजर्स की पहचान कर इन्हें कानूनी नोटिस जारी कर दिया है और जिन आठ लोगों की पहचान नहीं हुई है, उनकी पहचान के लिए राज्य सरकार को कह दिया है।