
कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी कुमार रवि ने संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु सभी मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारी को सक्रिय एवं तत्पर होकर मानक संचालन प्रक्रिया के तहत मास्क और सेनीटाइजर का अनिवार्य प्रयोग कराने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने का सख्त निर्देश दिया है। साथ ही दुकान, बाजार अथवा सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का प्रयोग नहीं करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध ₹50 की जुर्माना राशि की वसूली करने का निर्देश दिया है। अगर दुकान और मंडी में ज्यादा भीड़- भाड़ लगाने, मास्क का प्रयोग नहीं करने, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने की शिकायत पाई जाती हो तो उसे महामारी एक्ट के तहत बंद किया जा सकता है। जिलाधिकारी ने संक्रमण की स्थिति को देखते हुए सभी लोगों को मास्क का प्रयोग करने सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने तथा सावधान एवं सतर्क रहने की अपील की है।
धारा 133 के तहत मंडी बंद करने की कार्रवाई
वहीं अनुमंडल पदाधिकारी पटना सदर तनय सुल्तानिया ने राजेंद्रनगर एवं कंकड़बाग सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए मंडी को 3 दिनों तक बंद करने का आदेश निर्गत किया है। इस मामले की जांच अनुमंडल पदाधिकारी ने अपर अनुमंडल पदाधिकारी पटना सदर से कराया था। जांच उपरांत मंडी में मानक का घोर उल्लंघन पाया गया। तदनुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के तहत मंडी बंद करने की कार्रवाई की गई है।
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