साल 2013 में पटना के गांधी मैदान में बीजेपी की बहुचर्चित हुंकार रैली के दौरान गांधी मैदान और पटना जंक्शन पर सीरियल ब्लास्ट मामले की सुनवाई अब सोमवार से वर्चुअल मोड से शुरू होगी। यह चर्चित कांड अंतिम सुनवाई के लिए लंबित चल रही है।
पटना हाईकोर्ट ने दिया आदेश
एनआईए कोर्ट पटना ने एनआईए के अभियोजन व बचाव पक्ष के वकीलों को अपनी अपनी बहस शुरू करने का निर्देश दिया है। वहीं दूसरी ओर बेऊर जेल के अधीक्षक को कांड की सुनवाई की प्रत्येक तारीख पर कांड के सभी आरोपितों को जेल से वर्चुअल मोड के माध्यम से कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है. गांधी मैदान सीरियल बम ब्लास्ट मामले की अंतिम सुनवाई जून 2018 से चल रही है. इन आरोपितों का बयान 2 नवंबर 2017 से लेकर 2 दिसंबर 2017 तक एनआईए कोर्ट ने दर्ज किया था।
27 अक्टूबर 2013 को आयोजित हुई थी रैली
27 अक्टूबर 2013 को पटना के गांधी मैदान में बीजेपी की बहुचर्चित हुंकार रैली आयोजित की गई थी, जिसमें काफी भीड़ थी। इसी रैली के दौरान पटना जंक्शन के सुलभ शौचालय में बम विस्फोट हुआ था, जिसमें एक आरोपित बम विस्फोट में घायल हो गया और उसकी मौत इलाज के दौरान हो गई थी. इसके अलावा हुंकार रैली के दौरान पटना के गांधी मैंदान में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे. जिसमें कई लोग जख्मी हुए थे।
31 अक्टूबर 2013 को एफआईआर हुआ था दर्ज
इस मामले में एनआईए की टीम ने 31 अक्टूबर 2013 को एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान शुरू की और हैदर अली समेत दस आरोपितों के खिलाफ एनआईए की अदालत में चार्जशीट दायर किया था. एनआईए ने सभी दस आरोपितों को गिरफ्तार किया जो न्यायिक हिरासत के तहत बेऊर जेल में हैं. इस दौरान जेल में बंद किसी भी आरोपित को जमानत नहीं मिल पायी है।
You must be logged in to post a comment.