
सूबे के सरकारी स्कूलों में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्रियों के आधार पर सेवा में बने शिक्षकों के मामले पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से आगामी 9 जनवरी तक जवाब देने को कहा है । चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने रंजीत पंडित की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जवाब देने के लिए राज्य सरकार को यह आखिरी मोहलत दी गई है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि राज्य के स्कूलों में बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्री के आधार पर शिक्षकें को नियुक्त किया गया है ऐसे शिक्षकों की तादाद लाखों में है। निगरानी विभाग की ओर से कहा गया कि उन्हें ऐसे अवैध रूप से सरकारी सेवा में बने शिक्षकों के मामले की जांच में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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