BIG BREAKING: चारा घोटाला में लालू प्रसाद की जमानत याचिका खारिज, दुमका केस में नहीं मिली जमानत, फिलहाल दिल्ली एम्स में इलाजरत हैं राजद सुप्रीमो

चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज हो गई है. इससे लालू परिवार को एक बार फिर झटका लगा है. हाईकोर्ट में लालू यादव की जमानत याचिका पर जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने लालू प्रसाद की ओर से दी गई दलीलों को ठुकराते हुए उनकी जमानत खारिज कर दी है. पिछली सुनवाई में अदालत ने लालू प्रसाद द्वारा काटी गयी आधी सजा को लेकर सत्यापित प्रति सौंपने का निर्देश दिया था. लालू प्रसाद फिलहाल दिल्ली एम्स में इलाजरत हैं.

चारा घोटाले के तीन मामलों में मिल चुकी है जमानत

सीबीआई की विशेष अदालत से लालू प्रसाद को चारा घोटाले के जिन चार मामलों में सजा मिली है, उसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में अपील याचिका दायर की है. इसमें तीन मामलों में हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है. सिर्फ दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली है. इस केस में जमानत मिलने पर वे जेल से बाहर आ जायेंगे.

लालू प्रसाद की जमानत का सीबीआई ने किया विरोध

दुमका कोषागार मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद को दोषी पाने के बाद सात-सात साल की सजा सुनाई थी. कहा था कि दोनों सजाएं अलग-अलग चलेंगी. इस मामले में लालू प्रसाद ने सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में अपील याचिका दायर कर चुनौती दी है साथ ही जमानत याचिका भी दायर की है. लालू प्रसाद यादव की ओर से अपील याचिका में कहा गया है कि उन्होंने जेल में 42 महीने 28 दिनों की हिरासत की अवधि पूरी कर ली है, जबकि सीबीआई के अनुसार लालू प्रसाद की आधी सजा पूरी नहीं हुई है. आधी सजा पूरी नहीं होने के कारण सीबीआई ने लालू प्रसाद की जमानत का विरोध किया था और कहा था कि इन्हें फिलहाल जमानत नहीं मिल सकती