
नई दिल्ली,। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि पुणे के जनता सहकारी बैंक लिमिटेड पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। रिजर्व बैंक ने कहा, यह जुर्माना, निगरानी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के तहत आरबीआई द्वारा जारी विशिष्ट निर्देशों और ‘यूसीबी (शहरी सहकारी बैंक) में धोखाधड़ी: निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र में परिवर्तन’ पर आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने के लिए लगाया गया है।
- इस दिन बिहार के दौरे पर आएंगे BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, देंगे कई बड़े सौगात
- दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव;
- Kolkata Doctor Murder:आरजी कर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल से सीबीआई ने आज फिर की पूछताछ, पुलिस ने दर्ज की FIR
- डॉक्टर दुष्कर्म-हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त,मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल-पुलिस जांच पर उठाए सवाल, CBI को दिया ये निर्देश
- कोलकाता डॉक्टर हत्या को लेकर पटना के चार बड़े अस्पतालों में OPD सेवाएं ठप, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने दे दिया ये बड़ा निर्देश
रिजर्व बैंक ने कहा कि 31 मार्च, 2019 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में वैधानिक निरीक्षण, उससे संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट और सभी संबंधित पत्राचार की जांंच से पता चला कि बैंक ने संवेदनशील क्षेत्रों (रियल एस्टेट) को उधारी तथा धोखाधड़ी का वर्गीकरण एवं उसकी रिपोर्टिंग के संदर्भ में निर्देशों का पालन नहीं किया था।
हालांकि, रिजर्व बैंक ने कहा कि जुर्माना नियामक अनुपालन में कमी पर आधारित है और बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या संमझौते की वैधता पर प्रश्न खड़े करने का उसका कोई इरादा नहीं है।
You must be logged in to post a comment.