वसूली के पोस्टर पर UP सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, अब बड़ी बेंच करेगी सुनवाई

नागरिकता कानून को लेकर उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोपियों के चेहरे की होर्डिंग लगाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। आपको बता दें कि होर्डिंग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसे हटाने का आदेश दिया था, जिसे योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है।

जस्टिस उमेश उदय ललित और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अवकाशकालीन बेंच इस मामले को बड़ी बेंच को भेजने का फैसला सुनाया। जस्टिस ललित ने कहा कि इस मामले को चीफ जस्टिस देखेंगे. सभी व्यक्ति जिनके नाम होर्डिंग्स में नाम हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के सामने मामले में पक्ष रखने की अनुमति दी गई है।