सीएए और एनआरसी को लेकर भड़काउ भाषण देने के आरोपी डॉ. कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने डॉ. खान पर लगे आरोपों को गलत बताते हुए हटा दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि डॉ कफील खान को जेल में डालना भी बुरा था। इसके साथ ही डॉ. कफील को तुरंत रिहा करने के भी आदेश दिए हैं।
मथुरा जेल में बंद हैं डॉ. कफील खान
बता दें भड़काऊ भाषण देने के आरोप में डॉ कफील खान मथुरा जेल में बंद हैं। यह आदेश चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर और जस्टिस एसडी सिंह की खंडपीठ ने डॉ कफील खान की मां नुजहत परवीन की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया है। गौरतलब है कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से डॉक्टर कफील खान की मां की अर्ज़ी पर 15 दिन में फैसला लेने को कहा है।
डॉ. कफील अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों के दौरान भड़काऊ बयान देने के आरोप में एनएसए के तहत जेल में बंद हैं. उनके ऊपर तीन बार एनएसए बढ़ायी गई है.
You must be logged in to post a comment.