
हाईकोर्ट जस्टिस अंजनी कुमार शरण ने अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए चंदन कुमार को जमानत दे दी है। तेजप्रताप यादव ने पिछले साल अपनी लिखित शिकायत में सहायक चंदन कुमार पर चोरी का आरोप लगाया था। तेजप्रताप यादव ने बताया था कि चंदन कुमार ने उनके पटना स्थित निवास से उनका आईफोन, कीमती समान और तीन बैग चोरी कर लिए थे।
उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि चंदन उनके घर में करीब सात-आठ साल से काम करता था। जब वे 10, सर्कुलर रोड पर स्थित अपनी मां के आवास पर शिफ्ट हुए तो उनकी अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए चंदन ने बंद अलमारी खोल लाखों रुपये की चोरी कर ली। उन्होंने आरोप लगाया है कि चंदन ने अपने गांव में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए चोरी की थी।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वरीय अधिवक्ता कृष्णा प्रसाद सिंह और अधिवक्ता रणविजय सिंह ने दलील देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को बेबुनियाद और झूठे आरोप में सोची समझी-साजिश के तहत फंसाया गया है। घटना की डेट से कई महीने पहले उनके सहायक ने इस्तीफा दे दिया था। इसी बात को मुद्दा बनाते हुए याचिकाकर्ता को झूठे मुकदमें में फंसाया गया।
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