खगड़िया के पूर्व विधायक रणवीर यादव और उनकी पत्नी जिला परिषद अध्यक्ष कृष्णा कुमारी यादव को कोर्ट ने सजा सुनाई है। एसीजेएम-1 विभा रानी की कोर्ट ने रंगदारी के केस में सुनवाई करते हुए रणवीर यादव और कृष्णा कुमार यादव को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं अदालत ने दोनों को दस-दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अदालत ने कहा कि दंड की राशि अदा नहीं करने पर छह मास जेल में गुजारना होगा।
कृष्णा यादव और रणवीर यादव ने मांगी थी रंगदारी
दरअसल, 2005 में आलोक तालुकदार के लिखित आवेदन पर शिकायत दर्ज करवाई गई थी। आलोक ने आरोप लगाया गया था कि कृष्णा यादव और रणवीर यादव ने फोन पर उनसे रंगदारी मांगी है। इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने रणवीर यादव और उनकी पत्नी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिले। इन सबूतों के आधार पर कोर्ट ने दोनों को सुना सुनाई।
मामले में पटना हाईकोर्ट में अपील करेंगे
इधर, पूर्व विधायक रणवीर यादव की ओर से कहा गया है कि वह इस मामले में पटना हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
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