देश में Lockdown-5 या #Unlock-1, पढ़िये गृह मंत्रालय ने साफ-साफ बताया है

  • कंटेनमेंट जोन में हीं लागू होंगे लॉकडाउन 5.0 
  • देशभर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा
  • लॉकडाउन 5.0 1 जून से 30 जून तक रहेगा

कोरोना वायरस से निपटने के क्रम में देश में लॉकडाउन को एक नया रूप दिया गया है। लॉकडाउन 5.0 को अब नये रूप में पेश किया गया है। गृह मंत्रालय ने इसे अनलॉक-1 का नाम दिया है। इसकी गाइडलाइंस सरकार ने जारी कर दी है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है। गाइडलाइंस के मुताबिक, लॉकडाउन तीन फेज में खुलेगा। सरकार ने पहले फेज के तहत 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, सैलून, रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दे दी है. हालांकि सरकार ने शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी है।

देशभर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा. लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकेंगे. लोगों को अब पास दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. वहीं, शॉपिंग मॉल्स को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है।

आपको बताते चलें कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश फिलहाल लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा है। लॉकडाउन 4.0 की अवधि 31 मई को खत्म हो रही है। ऐसे में सरकार ने इसे और बढ़ा दिया है. लॉकडाउन 5.0 1 जून से 30 जून तक रहेगा।

अंतराज्जीय आवाजाही पर कोई रोक टोक नहीं

केंद्र सरकार ने आज घोषणा की है कि 1 जून से राज्यों के अंदर और एक-से-दूसरे राज्य में आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। हालांकि, अगर कोई राज्य/केंद्र शासित प्रदेश लोगों की आवाजाही पर रोक लगाते हैं तो उन्हें पहले इसका प्रचार-प्रसार करना होगा। वहीं, कोई भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सीमा पर किसी भी सामान/माल की आवाजाही को नहीं रोकेंगे।

नए निर्देश 1 जून, 2020 से लागू होंगे और 30 जून, 2020 तक प्रभावी रहेंगे।