
कोरोना महामारी के दौर में लोगों की लापरवाही को देखते हुए झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला सुनाया है। झारखंड कैबिनेट ने गुरूवार को संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को पारित कर दिया। इसमें सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले और मास्क न पहनने वालों को 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ हीं 2 साल की जेल की सजा का प्रावधान है।
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